वृद्धों की सेवा के लिए प्रशासन तत्पर : जिला जज
वृद्ध आश्रम सिलम में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, बांटी गयी जरूरी सामग्री
गुमला. झालसा के निर्देशानुसार गुमला जिले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला के अध्यक्ष ध्रुव चंद्र मिश्र के नेतृत्व में वृद्ध आश्रम सिलम में वरिष्ठ नागरिकों व माता-पिता के साथ भरण पोषण एवं अधिकार को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिला जज ने कहा कि आपलोग अपने को कभी अकेला महसूस नहीं करें. आप छोटे परिवार से निकल कर बड़े परिवार में शामिल हो गये हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला सदैव उनकी सेवा में तत्पर है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने कहा कि अगर कोई बेटा, बेटी, बहु, पोता-पोती अपने अभिभावक जो कि स्वयं का भरण पोषण करने में अक्षम है. वह भरण पोषण के रूप में खाना कपड़ा दवाई इलाज नहीं करवाते हैं, तो वैसे अभिभावक जिले के अनुमंडल पदाधिकारी जिसे भरण पोषण प्राधिकार नामित किया गया है. उसके पास अपना आवेदन देंगे. भरण पोषण प्राधिकार उसे आवेदन का निष्पादन 90 दिनों के अंदर सुनिश्चित करेगा. कहा कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक स्वयं से आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो उनका आवेदन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी या कोई गैर सरकारी संगठन उनके तरफ से भरण पोषण प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल करेगा. इसमें वह पदाधिकारी अपना आदेश 90 दिन के अंदर करेगा. सिविल सर्जन गुमला डॉ शंभुनाथ चौधरी ने कहा कि यहां जितने भी वृद्ध हैं, उनको किसी तरह की परेशानी न हो. इसलिए सदर अस्पताल की ओर से बराबर स्वास्थ्य जांच एवं दवाइयां दी जा रही है. कार्यक्रम में जिला प्रशासन की सहायता से वृद्धों के बीच कंबल बिस्कुट व स्वेटर तथा गर्म कपड़े बांटे गये. एसडीओ के पास रख सकते हैं अपनी समस्याएं : सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राम कुमार लाल गुप्ता ने वरिष्ठ नागरिकों व माता-पिता के भरण पोषण व अधिकार के विषय में लोगों को बताया तथा पीएलवियों को निर्देश दिया कि इस बात को घर-घर तक पहुंचायें और लोगों को जागरूक करें कि कोई भी बुजुर्ग प्रताड़ित न हो. अगर प्रताड़ित हो रहे हैं, तो इसकी शिकायत एसडीओ को या जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दे या डालसा में भी आवेदन दे सकते हैं, जहां से उनका आवेदन उचित स्थान पर भेज दिया जायेगा. संचालन स्थायी लोक अदालत के सदस्य शंभू सिंह ने करते हुए कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लोगों को बराबर अधिकार दिया है. इस अधिकार के तहत वरिष्ठ नागरिक व अभिभावक का भरण-पोषण कपड़ा दवा इलाज काफी अधिकार दिया है. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा भी वरिष्ठ नागरिकों व अभिभावकों का भरण पोषण का अधिकार अधिनियम 2007 को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया. कार्यक्रम में डीएस, एसीएमओ, एलइडीसियस चीफ एवं डीएलएसए के कर्मचारी पीएलवी उपस्थित थे.
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