लोक अदालत में विविध वादों का होगा त्वरित निष्पादन

छह न्यायिक बेंच गठित, सुलह-समझौते के आधार पर होगी सुनवाई

गोड्डा जिला न्यायालय में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न वादों का निष्पादन सुलहनामा के आधार पर किया जाएगा. वादों के त्वरित निपटारे के उद्देश्य से छह न्यायिक बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें अलग-अलग मामलों की सुनवाई निर्धारित न्यायिक पदाधिकारियों की देखरेख में की जाएगी. पहला न्यायिक बेंच परिवार न्यायालय के प्रधान जज कक्ष में आयोजित होगा, जिसमें परिवार वाद, वैवाहिक विवाद एवं धारा 125 सीआरपीसी से संबंधित मामलों की सुनवाई परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अनिल कुमार पांडेय एवं चीफ एलएडीसी संजय कुमार सहाय द्वारा की जाएगी. दूसरे न्यायिक बेंच में एमएसीटी (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति वाद) मामलों की सुनवाई प्रथम पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा एवं डिप्टी एलएडीसी अजीत कुमार द्वारा की जाएगी. तीसरे न्यायिक बेंच में बिजली, सिविल अपील, क्रिमिनल अपील, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, श्रम वाद एवं अन्य ट्रिब्यूनल से संबंधित मामलों की सुनवाई द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरुपम कुमार एवं सहायक एलएडीसी राहुल कुमार करेंगे. चौथे न्यायिक बेंच में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट, सबजज पंचम (प्रवीण कुमार उरांव), एसडीजेएम, तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (खालिद रसीद अली अहमद, सतीश कुमार मुंडा और मुक्तिनाथ भगत) से संबंधित वादों की सुनवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशिभूषण शर्मा एवं डिप्टी एलएडीसी रितेश कुमार सिंह द्वारा की जाएगी. पांचवे न्यायिक बेंच में सबजज प्रथम अमित बंसल एवं सबजज तृतीय के मामलों की सुनवाई सबजज तृतीय रेमी प्रफुल्ल बा एवं सहायक एलएडीसी आयुष राज द्वारा की जाएगी. छठे न्यायिक बेंच में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजकल्याण के न्यायालय से संबंधित मामलों की सुनवाई राजकल्याण एवं सहायक एलएडीसी लीली कुमारी द्वारा की जाएगी. यह लोक अदालत न्यायिक प्रणाली को सरल, त्वरित एवं सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे लोगों को शीघ्र न्याय उपलब्ध हो सकेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By SANJEET KUMAR

SANJEET KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >