श्यामल ठाकुर की रिपोर्ट
Godda: स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अबरार आलम को दोषी पाकर सजा सुनाई. आरोपी को कोर्ट ने पोक्सो एक्ट में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक साल सश्रम कारावास की सजा अलग से काटनी होगी. वहीं कोर्ट ने आरोपी को 96 बीएनएस के तहत 7 वर्ष की सजा दी है और 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को इसमें भी 6 महीने की सजा अलग से होगी. हालांकि कोर्ट ने दोनों सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है.
2025 का था मामला
आरोपी अबरार आलम बसंतराय थाना क्षेत्र के बड़ी सांखी का रहने वाला है. आरोपी के विरुद्ध बसंतराय थाना में नामजद प्राथमिकी संख्या 29/2025 पीड़िता की मां के द्वारा दर्ज कराई गयी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नाबालिग पीड़िता 17 अप्रैल 25 की सुबह शौच के लिए नदी की तरफ गयी थी. जब वापस नहीं लौटी तो घरवाले के द्वारा खोजबीन की जाने लगी. दो दिन बाद पता चला कि आरोपी के द्वारा पीड़िता को छुपा कर रखा गया है और रात में पीड़िता को लेकर भागने की तैयारी में था.
आरोपी को भेजा गया जेल
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और अनुसंधान में घटना सत्य पाकर कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल किया गया. मुकदमा पोक्सो कोर्ट में विचारण हुआ, जिसमें दस गवाहों की गवाही हुई. गवाही में पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया. गवाहों के बयान एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को सजा काटने जेल भेज दिया गया.
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