30 जून तक बकाया होल्डिंग के भुगतान करने पर 5-10 प्रतिशत तक की छूट

बकायेदारों पर कानूनी कार्रवाई करेगा नगर परिषद

गोड्डा नगर परिषद 30 जून तक बकाये होल्डिंग का भुगतान करने पर 5-10 प्रतिशत तक छूट देगा. इस बार नगर परिषद को होल्डिंग धारियों से बकाये का भुगतान नहीं हो पाया है. इसलिए नगर परिषद शहर के वैसे सभी होल्डिंगधारी जिनका बकाया बढ़ गया है, उनको 30 जून तक बकाये के भुगतान का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर बकायेदारों के खिलाफ नगर परिषद विभाग कानूनी तौर पर नोटिस जारी करेगा और भुगतान का दवाब बनायेगा. नगर परिषद के अनुसार पूरे नगर परिषद क्षेत्र में 17576 है, जिसमें मात्र 4633 होल्डिंग धारियों के द्वारा बकाये का भुगतान किया गया है. शेष ने नहीं किया है. इसको लेकर नगर परिषद को आय की प्राप्ति भी नहीं हो रही है. साथ ही एक जुलाई से वैसे नगर परिषद क्षेत्र के होल्डिंगधारियों पर बकाये होल्डिंग का ब्याज लगना भी शुरू हो जाएगा. इसलिए सबों को जल्द से जल्द होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने को कहा गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: SANJEET KUMAR

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >