तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन पर रोक लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को टोबैको कंट्रोल सेल, खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया.
रेलवे स्टेशन, सदर अस्पताल एवं झंडा मैदान क्षेत्र में कोटपा एक्ट 2003 तथा कोटपा एक्ट 2021 के तहत कार्रवाई की गयी. अभियान के दौरान कुल 15 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. जांच में कई दुकानों में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों का उल्लंघन पाया गया.
कार्रवाई के दौरान कुल 9,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया. अधिकारियों ने दुकानदारों को नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि धारा 6ए के तहत 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है.
बिक्री स्थल पर नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद प्रदर्शित नहीं किए जाने चाहिए. साथ ही दुकान या बिक्री स्थल पर निर्धारित चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य है, जिसमें 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचने को दंडनीय अपराध बताया गया हो और कैंसर संबंधी चेतावनी चित्र भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए.
वहीं धारा 6बी के तहत शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, न्यायालय परिसर और सार्वजनिक कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं इस्तेमाल प्रतिबंधित है. अधिकारियों ने प्रतिष्ठान संचालकों को चेतावनी दी कि भविष्य में कोटपा एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
अभियान में औषधि निरीक्षक पदाधिकारी आशुतोष गहलौत, पूजा कुमारी एवं पूजा भगत, जिला परामर्शी शैलेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार वर्मा, खाद्य सुरक्षा कर्मी तथा नगर थाना पुलिस के जवान मौजूद थे.
