हत्या में आठ को आजीवन कारावास

गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने हत्या के मामले में आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही सभी को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है.जुर्माना नहीं देने पर एक साल साधारण कारावास(अतिरिक्त) की सजा होगी. मामला जमुआ थाना अंतर्गत मांगोडीह गांव […]

गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने हत्या के मामले में आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही सभी को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है.जुर्माना नहीं देने पर एक साल साधारण कारावास(अतिरिक्त) की सजा होगी. मामला जमुआ थाना अंतर्गत मांगोडीह गांव का है.

10 मई 1998 को प्राथमिक मध्य विद्यालय के भवन निर्माण में मेट के चुनाव के दौरान हुए विवाद में स्थानीय धर्म यादव की विपक्षियों ने लाठी से मार कर हत्या कर दी थी. घटना के बाद सूचक धनेश्वर यादव के बयान पर जमुआ थाना में मामला दर्ज कराया गया, जिसमें हरि यादव (पिता गुलाब यादव), हरि यादव (पिता स्व. रघुनाथ यादव), बढ़न यादव, सहदेव यादव, विनोद यादव, लखन यादव, अशोक यादव, सुखदेव यादव को नामजद किया गया.

सत्रवाद संख्या 32/2000 में अदालत ने धारा 302 एवं 148 के तहत आठों लोगों को दोषी पाया. मामले में अभियोजन की ओर से अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद राय व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भुवनेश्वर चौधरी ने बहस की.

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