सजा के बिंदु पर सुनवाई 29 को
गिरिडीह : जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अरुण कुमार गुप्ता की अदालत ने चार लोगों को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर अदालत 29 मई को सुनवाई होगी. मामला निमियाघाट थाना अंतर्गत केंदुआडीह के टोला बालूटुंडा का है. मामले में सूचक जगदीश यादव के आवेदन पर 17 अक्तूबर 2001 को निमियाघाट थाना में भादवि की धारा 147, 148, 149, 323, 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
जगदीश यादव ने कहा कि जमीन विवाद को लेकर किशुन साव, बानी साव, तुलसी साव, गणोश साव ने डेगलाल यादव की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. सत्रवाद संख्या 157/2 में अदालत ने किशुन साव, बानी साव, तुलसी साव व गणोश साव को 147, 148, 323 व 302/149 में दोषी पाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से भरतनाथ सिंह व बचाव पक्ष की ओर से विनोद कुमार साव ने बहस की.
