दहेज हत्याकांड में पति को 10 वर्ष की सजा

गिरिडीह : दहेज हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने मंगलवार को पति, सास व ससुर को अलग-अलग सजा सुनायी है. अदालत ने पति राजेश यादव को भादवि की धारा 304/बी में दस वर्ष एवं 498 में दो वर्ष, ससुर रामा यादव को 304/बी में 7 […]

गिरिडीह : दहेज हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने मंगलवार को पति, सास व ससुर को अलग-अलग सजा सुनायी है. अदालत ने पति राजेश यादव को भादवि की धारा 304/बी में दस वर्ष एवं 498 में दो वर्ष, ससुर रामा यादव को 304/बी में 7 वर्ष एवं 498 में दो वर्ष तथा सास देवकी देवी को 304/बी में 7 वर्ष व 498 में दो वर्ष की सजा सुनायी है.
मामला देवरी थाना अंतर्गत पर्वतरायडीह का है. मामले में मृतका के भाई सूचक अरविंद महतो के आवेदन के आधार पर 06 अक्तूबर 2005 को देवरी थाना में मामला दर्ज हुआ था. अरविंद ने पुलिस को दिये आवेदन में कहा था कि उसकी बहन सुनीता देवी की हत्या ससुराल वालों ने 6 अक्तूबर 2005 को जहर पिलाकर कर दी. दहेज के रूप में 50 हजार नगद व एक मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी.
इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें पति राजेश यादव, ससुर रामा यादव व सास देवकी देवी को अभियुक्त बनाया. अदालत ने पति, ससुर व सास को इस मामले में दोषी पाया और सजा सुनायी. मामले में अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता परवेज आलम व उर्मिला शर्मा तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रीतपाल सिंह ने बहस की.

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