दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील सिंह की अदालत ने बुधवार को हत्या व दुष्कर्म के मामले में बेंगाबाद थाना अंतर्गत बड़की डुमरिया निवासी जीतन मरांडी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. वर्ष 2005 में बड़की डुमरिया निवासी बुधनी देवी के साथ […]

गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील सिंह की अदालत ने बुधवार को हत्या व दुष्कर्म के मामले में बेंगाबाद थाना अंतर्गत बड़की डुमरिया निवासी जीतन मरांडी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. वर्ष 2005 में बड़की डुमरिया निवासी बुधनी देवी के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसका गला दबाकर हत्या भी कर दी गयी थी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >