गांडेय थाना प्रभारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज
माइंस के मालिक समेत चार को बनाया गया अभियुक्त
गिरिडीह/गांडेय : गांडेय के करमाटांड़ व द्वारपहरी गांव में संचालित पत्थर खदान तथा क्रशर में मंगलवार की शाम की गयी छापेमारी में भारी मात्रा में बरामद किये गये विस्फोटक मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. दर्ज प्राथमिकी में खदान के मालिक कोडरमा जिले के डोमचांच थाना इलाके के महात्वानिया महुआ गांव निवासी राजेंद्र मेहता व गिरिडीह की संगीता अग्रवाल (पति अमित कुमार अग्रवाल) के अलावा गिरफ्तार किये गये कोडरमा के डोमचांच थाना इलाके के नावाडीह निवासी भोला मेहता व प्रवीण कुमार मेहता को नामजद किया गया है.
इन सभी के खिलाफ 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किये गये भोला व प्रवीण को जेल भेज दिया गया है.
क्या-क्या हुई बरामदगी : पुलिस ने करमाटांड़ स्थित राजेंद्र मेहता के पत्थर क्रशर से 25 कार्टून स्टारडाइने एक्सप्लोसिव, 5 कार्टून आइडियल पावर 90 एक्सप्लोसिव, एक कार्टून नेवो कोर्ड डेटोनेटिंग फ्यूज, प्लास्टिक के बोरा में 8 किलो लाल रंग का फ्यूज तार, एक बंडल कंडक्टिंग वायर, कार्टून में रखा हुआ 1370 पीस डेटोनेटर, राजेंद्र मेहता के पत्थर खदान से प्लास्टिक थैला में रखा हुआ 21 पीस डेटोनेटर, एक बोरा में रखा हुआ आइडियल पावर 90 एक्सप्लोसिव 54 पीस, स्टारडाइने एक्सप्लोसिव 67 पीस बरामद किया गया है. वहीं द्वारपहरी स्थित संगीता अग्रवाल के पत्थर खदान से एक बोरा में रखा हुआ 17 पीस डेटोनेटर, लकड़ी का बना काला रंग का छोटा एक्सप्लोडर बक्सा बरामद किया गया है.
