बच्ची से दुष्कर्म व हत्या में पुत्र को फांसी, पिता को उम्रकैद की सजा

अदालत ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताया गिरिडीह : चार साल की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या में दोषी पुत्र को फांसी व उसके पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. सजा पोक्सो के विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबाबू गुप्ता की अदालत ने सुनायी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 22, 2019 3:14 AM

अदालत ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताया

गिरिडीह : चार साल की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या में दोषी पुत्र को फांसी व उसके पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. सजा पोक्सो के विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबाबू गुप्ता की अदालत ने सुनायी है. अदालत ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताया.
परसन ओपी (धनवार) क्षेत्र के रामचंद्र ठाकुर को भादवि की धारा 302/34 में फांसी तथा उसके पिता मधु ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा मिली है. दोनों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. घटना परसन ओपी क्षेत्र में 26 मार्च 2018 को हुई थी.
अदालत ने इस मामले में पिता को पुत्र को इस जघन्य अपराध के लिए बराबर का दोषी माना है. मामले में अदालत में अभियोजन पक्ष से 31 गवाहों का परीक्षण कराया गया. पिता-पुत्र को सजा कराने में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह की अहम भूमिका रही.

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