तेजाब हमलाकांड में दोषी को पांच वर्ष की सजा

गिरिडीह : प्रथम जिला जज रामबाबू गुप्ता की अदालत ने गुरुवार को तेजाब हमले में दोषी सुकर महतो को धारा 307 भादवि में पांच वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जबकि धारा 326 भादवि में पांच वर्ष की सजा सुनायी. जुर्माना की रकम जमा […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 31, 2019 3:21 AM

गिरिडीह : प्रथम जिला जज रामबाबू गुप्ता की अदालत ने गुरुवार को तेजाब हमले में दोषी सुकर महतो को धारा 307 भादवि में पांच वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जबकि धारा 326 भादवि में पांच वर्ष की सजा सुनायी. जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. यह मामला धनवार थाना क्षेत्र के उपरैली धनवार का है.

सूचक कैलाश यादव के बयान पर धनवार थाना में वर्ष 2007 में मामला दर्ज हुआ था. कैलाश यादव ने कहा कि उस दिन वह धनवार बैंक ऑफ इंडिया के सामने सड़क किनारे पानीफल बेच रहा था. इसी बीच सुकर महतो वहां पहुंचा और गुस्से में आकर उसके शरीर पर तेजाब डाल दिया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया. सूचक ने बताया कि सुकर महतो के भैंस की चोरी हो गयी थी और वह उसी पर संदेह कर रहा था.
घटना के बाद परिजनों ने कैलाश यादव को धनवार रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया. इस दौरान पुलिसिया अनुसंधान शुरू हुआ. पुलिस ने अदालत में सुकर महतो के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने गवाहों के बयान का अदालत में परीक्षण कराया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार राणा ने अपनी दलीलें रखीं. अदालत ने तेजाब हमला में दोषी सुकर महतो को धारा 307 व 326 भादवि में अलग-अलग सजा सुनायी है.

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