East Singhbhum News : गुड़ाबांदा से पन्ना के अवैध खनन के चार आरोपी साक्ष्याभाव में बरी

जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई

घाटशिला. अवैध खनन और वन अपराध मामले में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिंद्र बिरुआ के न्यायालय ने चार आरोपियों को बरी कर दिया. इस संबंध में दो सितंबर, 2016 को गुड़ाबांदा थाना में कांड संख्या 23/2016 के तहत धारा 413, 414 भारतीय दंड संहिता, धारा 33 भारतीय वन अधिनियम तथा धारा 4/21 खनिज एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम (एमएमजडीआर एक्ट) के तहत केस दर्ज हुआ था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, ममता पात्र, रतिकांत बेहरा, प्रकाश कुमार भोल और विश्वजीत दुबे पर आरोप था कि अवैध रूप से पन्ना पत्थर के खनन और परिवहन में संलिप्तता दिखायी थी. हालांकि, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा. परिणाम स्वरूप चारों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया. अदालत ने कहा कि अवैध खनन एक गंभीर समस्या है, लेकिन प्रत्येक मामले में कानून के अनुसार ठोस व स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत करना अभियोजन की जिम्मेदारी है. बचाव पक्ष के वकील तपेश चंद्र दाश व मुनमुन नंदा दाश थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By AKASH

AKASH is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >