43.92 लाख नहीं चुकाने पर घाटशिला कोर्ट सख्त, गालूडीह सुवर्णरेखा कैनाल डिवीजन की प्रॉपर्टी अटैच करने का आदेश
East Singhbhum News: घाटशिला कोर्ट ने 12 जनवरी 2024 के आदेश में संबंधित पदाधिकारियों से कहा था कि वे 2 महीने के भीतर बता दें कि मामले के समाधान का तरीका क्या होगा. यदि वे समाधान नहीं चाहते हैं, तो इसकी भी जानकारी कोर्ट को दें, ताकि कोर्ट आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सके. विभाग की ओर से आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
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East Singhbhum News: झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग पर ठेकेदारों का बकाया भुगतान नहीं करने के कई मामले वर्षों से लंबित हैं. निर्मल गेस्ट हाउस के सील होने के बाद गालूडीह बराज के कार्यालय को भी सील करने का निर्देश जारी हुआ था, लेकिन आगे की कार्रवाई न होने के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया था. अब पुनः यह मामला सुर्खियों में है. घाटशिला के सब-जज कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेन ने गोलरा इंटरप्राइजेज के निदेशक द्वारा दायर केस नंबर 07/2021 की सुनवाई में विभागीय अधिकारियों को 43,92,053 रुपए चुकाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने दो माह के भीतर विवाद सुलझाने का निर्देश दिया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने इसे लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखायी.
वर्ष 1982 से लंबित भुगतान से जुड़ा है मामला
बिष्टुपुर मार्केट स्थित गोलरा इंटरप्राइजेज द्वारा जल संसाधन विभाग गालूडीह कैंप के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुवर्णरेखा चांडिल कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज, सुवर्णरेखा भवन आदित्यपुर, चीफ इंजीनियर ईचा-गालूडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर तथा ईचा चलियामा-खरकई डैम सर्किल के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. यह मामला वर्ष 1982 से लंबित बकाया भुगतान से संबंधित है.
मुकदमेबाजी में बकाया राशि हो गयी 3 करोड़ से ज्यादा
प्रबंधन के लगातार मुकदमा लड़ने की वजह से बकाया राशि ब्याज के साथ बढ़कर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गयी थी. हाइकोर्ट के निर्देश के बाद आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने अंतिम रूप से 43.92 लाख रुपए की राशि तय की थी. साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि भुगतान नहीं किया गया, तो गालूडीह स्थित सुवर्णरेखा कैनाल डिवीजन की पूरी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जायेगी.
कोर्ट ने कहा था- 2 महीने में समाधान का तरीका बतायें
घाटशिला कोर्ट ने 12 जनवरी 2024 के आदेश में संबंधित पदाधिकारियों से कहा था कि वे 2 महीने के भीतर बता दें कि मामले के समाधान का तरीका क्या होगा. यदि वे समाधान नहीं चाहते हैं, तो इसकी भी जानकारी कोर्ट को दें, ताकि कोर्ट आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सके. विभाग की ओर से आज तक किसी स्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गयी है.
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निर्मल गेस्ट हाउस फिर सील, सुनवाई आज
जमशेदपुर न्यायालय के आदेश के बाद बिष्टुपुर सेंटर फॉर एक्सीलेंस के पास स्थित जल संसाधन विभाग के निर्मल गेस्ट हाउस को शुक्रवार को फिर से सील कर दिया गया. इस मामले की सुनवाई शनिवार को जमशेदपुर कोर्ट में होगी, जिसमें फाइनल पेमेंट नहीं होने की स्थिति में नीलामी संबंधी प्रक्रिया को पूरा किया जायेगा.
East Singhbhum News: कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
जमशेदपुर कोर्ट ने पटना की आरके कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इंजीनियर एंड कांट्रैक्टर नामक कंपनी के बकाया 3.16 करोड़ रुपए के आदेश के 7 साल बाद भी नहीं चुकाये जाने पर निर्मल गेस्ट हाउस को सील करने का आदेश जारी किया. कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार की शाम नाजिर व पुलिसकर्मियों की उपस्थिति नोटिस लगाये जाने व सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की गयी.
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