दो हजार के लिए हुई मारपीट में मौत, चार आरोपी साक्ष्याभाव में बरी
घाटशिला : वर्ष 2017 में घाटशिला के चुनूडीह में ताहिर अंसारी की दो हजार रुपये के लिए हुई मारपीट से मौत मामले में घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने आठ जनवरी को साक्ष्य के अभाव में चार आरोपियों को बरी कर दिया. इस संबंध में रबिया बीबी के […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
January 10, 2018 5:33 AM
घाटशिला : वर्ष 2017 में घाटशिला के चुनूडीह में ताहिर अंसारी की दो हजार रुपये के लिए हुई मारपीट से मौत मामले में घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने आठ जनवरी को साक्ष्य के अभाव में चार आरोपियों को बरी कर दिया. इस संबंध में रबिया बीबी के बयान पर हुसैन अंसारी, हासिन अंसारी, जबीना बीबी और नेयाज अंसारी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
...
मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता दशरथ महतो थे. एपीपी संजय कुमार सिन्हा थे. दो आरोपी साक्ष्याभाव में बरी : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत ने दो आरोपियों धालभूमगढ़ के कुद्दूस और स्वांसी को बरी कर दिया. मुसाबनी थाना में पूर्व थाना प्रभारी सुनीत कुमार के बयान पर केस दर्ज हुआ था.
ये भी पढ़ें...
January 15, 2026 12:57 AM
January 15, 2026 12:56 AM
January 15, 2026 12:54 AM
January 15, 2026 12:53 AM
January 15, 2026 12:51 AM
January 15, 2026 12:50 AM
January 15, 2026 12:49 AM
January 15, 2026 12:48 AM
January 15, 2026 12:47 AM
January 14, 2026 1:16 AM
