घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनाया फैसला
घाटशिला : मुसाबनी में वर्ष 2015 में रसोई गैस कनेक्शन और ऋण दिलाने के नाम पर 5.40 लाख रुपये की ठगी मामले में घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत में मंगलवार को सुनवाई. कोर्ट ने खड़गपुर पंचबड़िया के इमरान बेग को धारा 420 के तहत चार साल की सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. कोर्ट ने आरोपी को भादवि की धारा 406 के तहत दो साल की सश्रम करावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी.
इस मामले में एपीपी संजय सिन्हा थे. इस संबंध में मुसाबनी थाना में हर्ष कुमार पोद्दार के बयान पर धारा 406 और 420 के तहत इमरान
बेग के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
प्राथमिकी के मुताबिक मुसाबनी नंबर 1 मस्जिद के पास फिरोज अंसारी के घर में किराया पर पत्नी और बच्चों के साथ रहता था. शेख जैनूल महुलबेड़ा का भांजा है.
मार्च 2017 में किराना दुकान आकर पिताजी को गैस कनेक्शन और व्यवसाय के लिए भारी रकम ऋण दिलाने का लालच देकर विश्वास में लिया. मार्च 2015 से अब तक पत्नी रेहाना बीबी के एसबीआइ बैंक खाते में विभिन्न तिथियों में 77,200 रुपये ठगी की. इसके अलावा विभिन्न तिथियों में अनेक कार्यों के बहाने एक लाख ले लिये. राशि मांगने पर धमकी देने लगा.
मुसाबनी की सोनागढ़ा की सीता सोरेन से 42 हजार, सरस्वती मार्डी से 41 हजार, मरियम माहली से 20 हजार, साधना रानी दास से 12 हजार, भारती देवी से 8 हजार, कांति देवी से 24 हजार, भांगी दास से 20 हजार, गुलबनी से 1 लाख 40 हजार, दिनेश पातर से 9 हजार, मुखिया नानी सोरेन से 3 हजार रुपये गैस संयोजन देने के नाम पर करीब पांच लाख 40 हजार की ठगी कर चुका है.
