दुमका : वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान कथित आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में महेशपुर से झामुमो विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी बुधवार को एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश मोहित चौधरी की अदालत में उपस्थित हुए. मामला महेशपुर थाना कांड संख्या 168/2019 तथा जीआर संख्या 08/2022 से संबंधित है.
बिना अनुमति चुनाव प्रचार वाहन इस्तेमाल करने का आरोप
आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू रहने के बावजूद बिना अनुमति चुनाव प्रचार वाहन का उपयोग किया गया और आचार संहिता का उल्लंघन किया गया. इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 171 तथा लोक संपत्ति अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अब तक पांच गवाहों की गवाही कराई जा चुकी है.
धारा 311 के आवेदन पर 11 सितंबर को सुनवाई
इससे पहले भी अभियोजन पक्ष की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत आवेदन दाखिल किया जा चुका है. उस समय मामला बयान के लिए निर्धारित था. इसके बाद अभियोजन की ओर से पुनः धारा 311 के तहत आवेदन दाखिल कर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है. लोक अभियोजक चंपा कुमारी की ओर से दाखिल आवेदन में कहा गया है कि घटना के समय आदर्श आचार संहिता प्रभावी थी. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजा खान ने अभियोजन के धारा 311 के आवेदन का प्रतिउत्तर न्यायालय में दाखिल कर दिया है. अब धारा 311 के आवेदन पर 11 सितंबर को सुनवाई होगी. अभियोजन की ओर से दोबारा आवेदन दिए जाने और बचाव पक्ष के प्रतिउत्तर के बाद इस आवेदन पर अदालत का निर्णय महत्वपूर्ण होगा.
