दरवाजा तोड़ घर में जबरन घुसने व रुपये ले जाने का आरोप, सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल

दुमका में घर का दरवाजा तोड़कर जबरन घुसने और लूटपाट का गंभीर आरोप लगा है. पीड़ित कल्याणी देवी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दाखिल किया है. मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

दुमका : रसिकपुर रोड सोनवाडंगाल निवासी कल्याणी देवी ने पशुपति दीक्षित, रीभा देवी और शिवम दीक्षित के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवादपत्र दाखिल किया है. परिवादपत्र में घर का लकड़ी का दरवाजा तोड़कर जबरन प्रवेश करने, एक लाख रुपये मांगने, मारपीट करने तथा 50 हजार रुपये रखे बॉक्स को ले जाने का आरोप लगाया गया है.

दरवाजा तोड़कर घर में घुसने का आरोप

परिवादपत्र के अनुसार 12 अगस्त 2026 की रात करीब 10 बजे आरोपित कथित रूप से दरवाजा तोड़कर घर में घुसे और एक लाख रुपये की मांग की. रुपये देने से इनकार करने पर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करने तथा रीभा देवी द्वारा उसे पकड़ने का आरोप है. शिकायतकर्ता के गिरने के बाद आरोपितों द्वारा 50 हजार रुपये रखे बॉक्स को ले जाने की बात परिवादपत्र में कही गयी है.

गवाहों के साथ भी मारपीट का आरोप

शोर सुनकर पहुंचे गवाहों के साथ भी मारपीट करने का आरोप लगाया गया है. पशुपति दीक्षित पर गवाह नंद किशोर दीक्षित की जेब से पांच हजार रुपये निकालने तथा शिवम दीक्षित पर शिकायतकर्ता की साड़ी और ब्लाउज खींचने का आरोप लगाया गया है. पीसीआर में 23 अगस्त की सुबह करीब आठ बजे और 24 अगस्त की सुबह करीब छह बजे की घटनाओं का भी उल्लेख है.

थाना में कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट पहुंची

कल्याणी देवी ने आरोप लगाया है कि घटना की जानकारी दुमका टाउन थाना को देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गयी, जिसके बाद उसने सीजेएम न्यायालय में पीसीआर दाखिल किया. मामले में BNS की धारा 303(2), 333, 74, 115(2), 356(2) और 3(5) के तहत कार्रवाई की मांग की गयी है.

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By Anand Jayswal

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