Aqua Joy Packaged ड्रिंकिंग वाटर दुमका में बैन, इसके पानी में मिला कॉलीफार्म बैकटेरिया और यीस्ट

दुमका में एक्वा जॉय पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के बिक्री पर रोक लगा दी गई. इस ब्रांड के बोतलबंद पानी के नमूने को जांचने के बाद राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता ने मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित करार दिया है. जिसके बाद इसे अनसेफ मानते हुए बैन कर दिया गया.

By Prabhat Khabar | June 6, 2023 12:17 PM

दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के मदनपुर में संचालित इंडस्ट्री मेसर्स हरि लक्ष्मी इंटरप्राइजेज के प्रोडक्ट एक्वा जॉय धारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है. इस ब्रांड के बोतलबंद पानी का जो नमूना लिया गया था, उस नमूने को जांचने के बाद राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता ने मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित करार दिया है.

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 तहत एक्शन

ऐसे में अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 उपधारा 3(ख) में प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक एक्वा जॉय धारा के किसी तरह के पानी के विक्रय पर रोक लगा दी है.

बाजार और उपभोक्ताओं से वाटर बोटल रिकॉल कराने का आदेश

वहीं धारा 28 की उपधारा (1) के तहत एक्वा जॉय धारा के सारे बोतलबंद पानी को 48 घंटे के अंदर बाजार और उपभोक्ताओं से वापस (रिकॉल) कराने का आदेश दिया है. एक्वा जॉय धारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी मेसर्स हरि लक्ष्मी इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर मंटू कुमार लाहा है. जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैंपल लेकर राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला भेजा, तो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला के खाद्य विश्लेषक ने जांच रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि एक्वा जॉय धारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ब्रांंड से बिकने वाले बोतलबंद पानी मानक के अनुरूप नहीं है.

क्या कहा गया है रिपोर्ट में

  • पानी में कॉलीफार्म बैकटेरिया एवं यीस्ट की मात्रा पायी गयी है

  • इस पानी के उपयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकुल असर पड़ सकता है

  • गंभीर बीमारी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता

  • बाजार से 48 घंटे के अंदर सारे स्टॉक वापस लेने का निर्देश

एफएसएस एक्ट 2006 के तहत अनसेफ

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डस (फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्डस एंड फूड एडीटिव्स ) रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशनल 2.10.8 के तहत निर्धारित मानक के अनुरूप इस उत्पाद को न पाये जाने पर एफएसएस एक्ट 2006 के सेक्शन 3(I)(zz)(iii)(x) के तहत इसे अनसेफ की कैटगरी में बताया गया है, जो अस्वास्थ्यकर, हानिकारक एवं स्वास्थ्य के लिए प्रतिकुल प्रभाव डालनेवाला है. यानी इस ब्रांड का बोतलबंद पानी खाद्य सुरक्षा औरी मानक अधिनियम 2006 के मानकों को पूर्ण नहीं करता है. इस पेयजल के उपयोग से आम जनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकुल असर पड़ सकता है और गंभीर बीमारी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

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