दहेज हत्या. द्वितीय अपर जिला जज ने सुनाया फैसला
तालझारी थाना के गाजीपुर गांव में हुई थी विवाहिता की हत्या
दुमका कोर्ट : द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के मामले में तालझारी थाना क्षेत्र के गाजीपुर के कुशेष मंडल व सुकदेव मंडल को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 304(बी), 201 एवं 34 के तहत सात साल की सजा एवं दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में तीन महीने के अतिरिक्त सजा काटनी होगी. श्रीकांत मंडल ने अपनी बेटी की दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था. उनकी बेटी की शादी कुशेष मंडल के साथ छह साल पहले हुई थी.
जहां उसे दो वर्ष तक ससुराल में ठीक से रखा गया, लेकिन बाद में 50 हजार व एक बाइक की मांग की जाने लगी. इसकी सूचना घरवालों को उसने फोन से दी थी. इसी बीच उनकी बेटी ने पुत्र को जन्म दिया. बावजूद ससुराल वालों ने दहेज के लिए परेशान किया. ऐसे में श्रीकांत मंडल बेटी की विदाई के लिए गये. तो विदा नहीं किया.
उसके बाद 22 अगस्त 2015 को सुबह को सूचना मिली कि उनकी बेटी लापता हो गयी है. सूचना पर जब श्रीकांत मंडल व उनके संबंधी गाजीपुर गये तो खोजने पर कुएं से लाश मिली. इस मामले में कुल दस गवाही हुई. इसके आधार पर न्यायालय ने सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अजय कुमार साह एवं बचाव पक्ष की ओर से सोमा गुप्ता मुकदमे की पैरवी कर रहीं थी.
