धनबाद के मतदाताओं के लिए जरूरी खबर, 15 सितंबर तक नाम जोड़ने-सुधार का मौका

धनबाद के मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है. 15 सितंबर 2026 तक आप अपनी मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं, अवांछित नाम हटवा सकते हैं या दर्ज विवरण में सुधार कर सकते हैं. अपने मतदान केंद्र पर बीएलओ से संपर्क करें या ऑनलाइन आवेदन करें.

धनबाद. मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम हटाने या दर्ज विवरण में सुधार कराने के लिए धनबाद जिले के मतदाताओं के पास 15 सितंबर 2026 तक दावा-आपत्ति दर्ज कराने का मौका है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, धनबाद कार्यालय ने मतदाताओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर मतदाता सूची की जांच करने की अपील की है. योग्य नागरिक नाम नहीं होने, गलत जानकारी दर्ज होने या पता बदलने जैसी स्थिति में निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-6

जिन योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे प्रपत्र-6 के माध्यम से नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के माध्यम से संबंधित मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का दावा किया जा सकता है. वहीं, किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र-7 निर्धारित है. मतदाताओं को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता और दर्ज विवरण की जांच करने की सलाह दी गयी है.

सुधार और स्थानांतरण के लिए प्रपत्र-8

मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य दर्ज विवरण में सुधार के लिए प्रपत्र-8 का इस्तेमाल किया जाता है. एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास स्थान बदलने की स्थिति में मतदाता सूची में नाम स्थानांतरित कराने के लिए भी इसी प्रपत्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र के क्षतिग्रस्त होने या खो जाने की स्थिति में नए ईपीआईसी के लिए भी प्रपत्र-8 के माध्यम से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है.

बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं मतदाता

दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित है. मतदाता अपने मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर मतदाता सूची में अपने नाम और विवरण की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया या आवश्यक दस्तावेजों को लेकर भी बीएलओ से सहायता ली जा सकती है.

ऑनलाइन भी उपलब्ध है आवेदन की सुविधा

मतदाताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in का उपयोग किया जा सकता है. पोर्टल पर मतदाता सूची से संबंधित सेवाओं और निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है.

जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किये बिना अपना नाम और मतदाता सूची में दर्ज अन्य विवरण जांच लें. नाम, पता या अन्य जानकारी में किसी तरह की त्रुटि होने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन कर सुधार की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि मतदान के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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By Shobhit ranjan

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