Dhanbad News : लाला हत्याकांड के आरोपी डबलू अंसारी की हत्या में टीपू को 10 वर्ष कैद

अदालत से : सात मई 2022 को लगभग आठ बजे रात आठ बजे पांडरपाला में हुई थी हत्या

पहाड़ी नेता के पुत्र डबलू अंसारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मुजरिम हुसैन अंसारी उर्फ टीपू सुलतान को 10 वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. सात मई 2025 को अदालत ने मामले के छह आरोपी प्रिंस खान के भाई बंटी खान, मो अयान उर्फ नान्हू, राशिद जावेद उर्फ संजू, समीम रजा अंसारी, अल्ताफ रजा, मोहम्मद साजिद अंसारी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया था. वहीं टीपू को दोषी करार दिया था. बताते चलें कि भूली ओपी क्षेत्र के पांडरपाला में शनिवार, 7 मई 2022 को लगभग आठ बजे रात पहाड़ी नेता के पुत्र डबलू अंसारी को प्रिंस खान के गुर्गों ने बदरू मैदान में गोली मार दी थी. उसे दुर्गापुर अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां उसने पुलिस को अपना बयान दिया था. उस बयान के आधार पर प्राथमिकी बैंकमोड़ थाने में आठ मई 2022 को दर्ज की गयी थी. डबलू अंसारी 30 अप्रैल 2022 को ही जेल से रिहा हुआ था. डबलू अंसारी वासेपुर में हुए लाला खान हत्याकांड में रेकी करने के आरोप में जेल में बंद था.

रंजय हत्याकांड में मामा की याचिका पर सुनवाई :

झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव व सिद्धार्थ शर्मा ने मृतक रंजय के पोस्टमार्टम के समय की गयी वीडियोग्राफी की सीडी की कॉपी उपलब्ध कराने की प्रार्थना की. इसका अभियोजन ने विरोध किया. सुनवाई के दौरान जेल मे बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को रांची के होटवार जेल से वीसीएस के द्वारा पेश किया गया. वहीं जमानत पर मुक्त हर्ष सिंह हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया.

नीरज हत्याकांड में विनोद सिंह की याचिका पर सुनवाई :

पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस हत्याकांड के गवाह अमर सिंह की आवाज की जांच एफएसएल से कराने के मामले पर अदालत में हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सुनवाई हुई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Narendra kumar singh

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >