Dhanbad News : गोविंदपुर : कंगालो के 150 परिवारों ने लगायी भू-माफिया के आतंक से बचाने की गुहार

जनता दरबार में अपर समाहर्ता ने सुनी लोगों की फरियाद, संबंधित अधिकारियों को दिया जांच का निर्देश

धनबाद के अपर समाहर्ता विनोद कुमार ने शुक्रवार को समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में गोविंदपुर के कंगालो मौजा से आये ग्रामीणों ने अपनी समस्या बतायी. उन्होंने बताया कि वे गत 65 वर्षों से आदिवासी व पिछड़ी जाति के 150 परिवार के लगभग 600 सदस्य झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं. सरकार से उन्हें पानी टंकी, आंगनबाड़ी केंद्र, कुआं, चापाकल, शौचालय, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, पीसीसी सड़क जैसी सुविधाएं मिली है. परंतु एक भू-माफिया द्वारा उन्हें जमीन खाली करने के लिए धमकाया जा रहा है. जबकि वे सभी गरीब और भूमिहीन है. उन्होंने भू-माफिया के आतंक से और जमीन से बेदखल होने से बचाने की गुहार लगायी. इस पर त्वरित संज्ञान लेकर अपर समाहर्ता ने गोविंदपुर के अंचल अधिकारी को पूरे मामले की जांच कर अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मौके पर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद व जन शिकायत कोषांग के प्रधान लिपिक नंदकिशोर कुशवाहा समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे.

अन्य मामलों की जांच के निर्देश :

जनता दरबार में कोलाकुसमा कोड़ाडीह से आये एक बुजुर्ग ने बताया कि उनकी संबंधी जमीन हड़पने के लिए साजिश कर तीन माह के बाद मनगढ़ंत घटना बनाकर उनके विरुद्ध एक झूठी प्राथमिकी सरायढेला थाना में दर्ज करायी है. अपर समाहर्ता ने सरायढेला के थाना प्रभारी को मामले की जांच करने का आग्रह किया. तेतुलमारी के नगरीकला से आयी दो बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि उनके पूर्वजों की 300 एकड़ जमीन है. इसमें से पांच से सात एकड़ जमीन शक्ति चौक 8 लेन सड़क के बगल में है. इस जमीन को हड़पने की नीयत से चार लोगों ने बहला फुसलाकर गलत एग्रीमेंट बनाकर जमीन हड़पने का षड्यंत्र रचा है. महिलाओं ने बताया कि वे साक्षर नहीं हैं और चारों दबंग बिना जमीन का मूल्य चुकाये जबरन उनसे कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रताड़ित करते हैं. इस दौरान जनता दरबार में आदिवासी जमीन पर जबरन कब्जा, म्यूटेशन कराने, बेटा द्वारा पिता से दुर्व्यवहार करने और उन्हें लीगल नोटिस भेजने, निजी विद्यालय द्वारा फीस में अप्रत्याशित वृद्धि करने व री-एडमिशन फीस नहीं देने पर किताब नहीं देने, जमीन दलाल द्वारा रैयती जमीन बताकर सीएनटी एक्ट की जमीन देने सहित अन्य आवेदन प्राप्त हुए है. सभी मामलों में अपर समाहर्ता श्री कुमार जांच के निर्देश दिये है.

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