Dhanbad News: धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में नामजद है डबलू मिश्रा.
Dhanbad News: धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंह की अर्जी खारिज करते हुए डबलू मिश्रा की जमानत रद्द करने से मना कर दिया. डबलू मिश्रा के अधिवक्ता मो. जावेद के अनुसार डबलू मिश्रा की जमानत अर्जी झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश कुमार ने 17 अक्टूबर 2024 को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया था.वादी ने जमानत रद्द करने को लेकर किया था सर्वोच्च न्यायालय का रुख
वादी अभिषेक सिंह ने डबलू मिश्रा की जमानत रद्द करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया. मामले में न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने 13 दिसंबर 2024 को डबलू मिश्रा को नोटिस जारी किया. इसकी अंतिम सुनवाई शुक्रवार को न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने की और जमानत रद्द करने के लिए दायर एसएलपी को खारिज कर दिया. अभिषेक सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आत्माराम एनएस नादकर्णी, कौस्तुभ शुक्ला तथा डबलू मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू राम चंद्रन पूर्व एएसजे, सर्वोच्च न्यायालय, अधिवक्ता कौशिक लायक ने बहस की.जमानत पर जेल से बाहर है डबलू मिश्रा
डबलू मिश्रा फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है. मामले की सुनवाई 28 फरवरी को होनी है. डबलू मिश्रा पर आरोप है कि उसने शूटरों को अपने नाम पर लिये किराए के मकान में पनाह दिलायी थी. वह नीरज सिंह का लोकेशन ट्रेस कर शूटरों को शेयर करता था. डबलू मिश्रा के नाम पर एक बाइक थी, जिसका उपयोग हत्या के समय किया गया था. बाद में बाइक जीटी रोड पर लावारिस मिली थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
