Dhanbad News: सुभान हत्याकांड में राजू दोषी करार, सजा 25 को
Dhanbad News: अदालत से : कालूबथान का रहने वाला था सुभान अंसारी
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कालूबथान का रहने वाला था सुभान अंसारी Dhanbad News: कालूबथान निवासी सुभान अंसारी की हत्या के मामले में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले में नामजद बलियापुर निवासी राजू गोस्वामी को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर 2025 की तारीख निर्धारित की है. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने किया. प्राथमिकी मृतक के पुत्र वसीर अंसारी की शिकायत पर धनसार थाना में 23 जुलाई 2023 को दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक 23 जुलाई 2023 की सुबह वसीर को सूचना मिली कि डुमरियाटांड़ स्थित हाजी इमरान के मकान में उसके पिताजी सुभान अंसारी मृत अवस्था में खटिया में पड़े हैं. उसने आरोप लगाया था कि किसी धारदार हथियार से हमला कर उनके पिताजी की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कर की गयी है. मृतक सुभान राज मिस्त्री का काम करता था. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने सुभान के साथ काम करने वाले राजू गोस्वामी को पकड़ा, पूछताछ में उसने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में राजू गोस्वामी घटना के बाद संदिग्ध अवस्था में देखा गया. पुलिस ने सख्ती दिखायी, तो उसने इस हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. राजू की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने राजू गोस्वामी के विरुद्ध एक अक्टूबर 2023 को अदालत में आरोप पत्र दायर किया था. 13 जून 2024 को अदालत ने आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. केस विचारण के दौरान अभियोजन ने नौ गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.डालसा ने किया लॉज एवं हॉस्टलों का निरीक्षण
झालसा के निर्देश पर शनिवार को डालसा सचिव सह अवर न्यायाधीश मयंक तुषार टोपनो ने लॉज का निरीक्षण किया. अवर न्यायाधीश ने बताया कि टीम गठित कर जिले में लॉज का निरीक्षण किया गया. इस दौरान एंट्री एग्जिट, रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस, मूलभूत सुविधाओं आदि का जायजा लिया गया. इस दौरान डालसा सहायक सौरभ सरकार, अरुण कुमार, अधिकार मित्र हेमराज चौहान, रणधीर भारती, रूपा कुमारी, वीरेंद्र कुमार ने सहयोग किया.सांसद ढुलू महतो के दो मामलों में सुनवाई टली
2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन करने एवं राजगंज में एक फैक्ट्री संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में दायर डिस्चार्ज पिटीशन से संबंधित दो मामलों की सुनवाई शनिवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में होनी थी. लेकिन अपरिहार्य कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी. इस दौरान सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद, नीरज कुमार बिशियार व एनके सविता ने पैरवी की. अब इस दोनों मामलों में सुनवाई नौ अक्टूबर 2025 को होगी. बताते चलें कि पहला मामला धनसार थाना में ढुलू महतो, सोना रजक, मनोज चौहान, विनोद कुमार चौहान व संजय चौहान के खिलाफ प्राथमिकी कांड संख्या 69/24 दर्ज की गयी थी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था. वहीं दूसरा मामला राजगंज के एक फैक्ट्री संचालक से रंगदरी मांगने का है. इस मामले में राजगंज पुलिस ने ढुलू महतो, संटू महतो, आनंद शर्मा, सुखदेव महतो, केदार यादव, कमल कुमार पांडेय व रामेश्वर महतो के विरुद्ध कांड संख्या 15/22 दर्ज की थी. पुलिस ने उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
