जिला परिवहन कार्यालय ने 500 से अधिक वाहन मालिकों को फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने और बकाया रोड टैक्स जमा करने का निर्देश दिया है, जिनके दस्तावेज की वैधता समाप्त हो चुकी है. मोटर यान निरीक्षक कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, ये वाहन परिवहन विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं.
वैधता समाप्ति के बाद भी चल रहे वाहन
सूची में धनबाद में निबंधित वाहनों के साथ दूसरे राज्यों के पंजीकरण वाले वाहन भी शामिल हैं. विभाग के अनुसार, फिटनेस सर्टिफिकेट और रोड टैक्स की वैधता समाप्त होने के बावजूद वाहनों का असुरक्षित अथवा अवैध रूप से परिचालन किया जा रहा है. इससे राज्य को राजस्व की क्षति हो रही है.
बकाया रोड टैक्स जमा करने का निर्देश
मोटर यान निरीक्षक ने सूची में शामिल वाहन मालिकों से फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने की बात कही है. साथ ही राज्य के बकाया रोडटैक्स का भुगतान करने को कहा गया है. विभाग की सूची में झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में निबंधित वाहन भी शामिल हैं.
