Dhanbad News: नीरज हत्याकांड में एसएफएसएल के डायरेक्टर को हाज़िर होने का आदेश

पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में जेल में बंद शूटर सागर सिंह की अर्जी पर बुधवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने आदेश पारित किया.

धनबाद.

पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में जेल में बंद शूटर सागर सिंह की अर्जी पर बुधवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने आदेश पारित किया. अदालत ने एसएफएसएल के डायरेक्टर व डिप्टी डायरेक्टर आरएस सिंह एवं बीके ठाकुर को हाजिर होने का आदेश दिया है. सोमवार को सागर सिंह ने आवेदन दायर कर उपरोक्त दोनों को गवाही के लिए सम्मन जारी करने की प्रार्थना की थी. बताते हैं कि इस मुकदमे में आरोप पत्र में पुलिस ने कुल 70 लोगों को गवाह बनाया था, जिसमें से अभियोजन ने 37 गवाहों का परीक्षण अदालत में कराया है. जबकि एसएफएसएल के डायरेक्टर व डिप्टी डायरेक्टर का परीक्षण नहीं कराया गया था. अब इस मामले की सुनवाई 23 जून को होगी.

उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को दिया भुगतान का आदेश

जिला उपभोक्ता आयोग धनबाद के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे व सदस्य शिप्रा की खंडपीठ ने संयुक्त रूप से आदेश पारित कर फैसला सुनाया. खंडपीठ ने विपक्षी शाखा प्रबंधक एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सुजाता चौक रांची व अध्यक्ष एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी हाउस मुंबई को संयुक्त रूप से परिवादी मनईटांड़ माड़ी गोदाम निवासी सुरेश प्रसाद वर्मा को छह लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. आयोग ने उक्त इंश्योरेंस कंपनी को यह भी आदेश दिया कि वह परिवादी को मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में बीस हजार रुपये एवं वाद खर्च के रूप में दस हजार रुपये का भुगतान करे. क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान निर्णय की तिथि से दो माह के भीतर परिवादी को करना है, अन्यथा आदेशित राशि कुल छह लाख तीस हजार रुपये होगी, जिस पर निर्णय की तिथि से वास्तविक भुगतान करने तक 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा.

क्या है मामला :

परिवादी मारुति बलेनो डेल्टा वाहन का मालिक है. जिसका बीमा विपक्षी पार्टी एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था. परिवादी के अनुसार वैध पॉलिसी अवधि के दौरान उनकी कार 05.08.2023 को लाल बंगला, धनबाद के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गयी. परिवादी ने बीमा के दावे के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन किया, लेकिन 13.11.2023 को विपक्षी पार्टी ने दावे को खारिज कर दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By ASHOK KUMAR

ASHOK KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >