Dhanbad News: मेजर की जमानत अर्जी पर सुनवाई, एपीपी ने किया विरोध

Dhanbad News: कोर्ट ने पुलिस से मांगा मेजर उर्फ सैफी का आपराधिक इतिहास

Dhanbad News: धनबाद का भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान का करीबी गुर्गा सैयद सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई. मेजर की ओर से अधिवक्ता शाहनवाज ने दलील देते हुए कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है. पुलिस ने उसे जानबूझकर मेजर बताया है जबकि उसका नाम मेजर नहीं है तथा प्रिंस खान से उसका कभी कोई संबंध नहीं रहा है. इसलिए उसे जमानत पर मुक्त किया जाये. इसका सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) ने विरोध किया. इस पर सीजेएम बीके लाल की अदालत ने पुलिस से मेजर का आपराधिक इतिहास मांगा है. इसके पहले टायर दुकान पर गोलीबारी मामले में अदालत ने सोमवार को मेजर का आपराधिक इतिहास तलब किया था. प्राथमिकी पुअनि प्रभात रंजन पांडे की शिकायत पर गुड्डू अंसारी, मो अरमान आलम, अफरीदी सिद्दीकी उर्फ अफरीदी, राजा के विरुद्ध दर्ज की गयी थी. आरोप था कि ये सभी लोग प्रिंस खान, बंटी खान के गिरोह के लिए काम करते हैं. एक अगस्त 2023 को अपराध की योजना बनाते आरा मोड़ के पास हथियार और 10 हजार रुपये केसाथ पुलिस ने इनलोगों को पकड़ा था. बैंकमोड़ पुलिस ने 16 दिसंबर 23 को बंटी खान एवं गोडविन खान के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था, जबकि प्रिंस खान, मेजर व अन्य के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा था.

इंटरपोल की मदद से पकड़ा गया था सैफी

इंटरपोल की मदद से दुबई के अजमान से पकड़े जाने के बाद सैफी को 19 अप्रैल 26 को भारत लाया गया. कोलकाता एयरपोर्ट पर उससे बंगाल व झारखंड की पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद उसे बंगाल के जेल में रखा गया. धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बैंकमोड थाना कांड संख्या 175/23 में जारी प्रोडक्शन वारंट के आधार पर उसे धनबाद लाया गया और अदालत में पेश किया गया।

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By Om prakash rawani

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