Dhanbad News : हाईकोर्ट से ढोलक सिंह को मिली जमानत, जेल से निकले

21 सितंबर 2024 की रात कुम्हारगढ़ा पोखरिया के पास बुधन को गोली मारी गयी थी.

झरिया के विक्ट्री कुम्हारगढ़ा पोखरिया निवासी बुधन मंडल की हत्या मामले में जेल में बंद पूर्व सांसद पीएन सिंह के रिश्तेदार अभिषेक सिंह उर्फ ढोलक सिंह को हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी. गुरुवार को जमानत याचिका का आदेश धनबाद पहुंचने पर 10 महीने बाद ढोलक सिंह जेल से बाहर निकल गये. इस दौरान उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया. 21 सितंबर 2024 की रात कुम्हारगढ़ा पोखरिया के पास बुधन को गोली मारी गयी थी. अगले दिन नावाडीह के एक अस्पताल से इलाज के लिए दुर्गापुर ले जाने के दौरान बुधन की मौत हो गयी थी. उसी दिन पुलिस ने ढोलक सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. बुधन ने धनबाद से दुर्गापुर रेफर होने से पूर्व सिंदरी डीएसपी भूपेंद्र प्रसाद राउत के समक्ष बयान देते हुए ढोलक पर गोली मारने का आरोप लगाया था. झरिया थाना में पुलिस ने गुड्डू सिंह, उसके भाई अभिषेक सिंह उर्फ ढोलक सिंह, बजरंगी पांडेय व पप्पू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

जेपी वालिया ने धनबाद सीओ समेत चार पर दायर की शिकायतवाद :

धनसार थाना क्षेत्र के गांधी नगर सब्जी बगान निवासी जयप्रकाश वालिया ने अपने अधिवक्ता धीरज कुमार के मार्फत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत में अंचल अधिकारी धनबाद शशिकांत सिंकर, अरुण बर्नवाल, प्रकाश बाउरी व राजेश के खिलाफ शिकायतवाद दायर की है. शिकायतकर्ता ने कहा है कि 10 मार्च 2025 को हजारीबाग आयुक्त धनबाद आये थे. मैं उनसे अंचल अधिकारी धनबाद के खिलाफ लिखित शिकायत करने गया था. मैं जैसे ही उन्हें आवेदन देकर बाहर निकला, तो अरुण बर्नवाल , प्रकाश बाउरी, राजेश ने एक साथ मिलकर मुझपर जानलेवा हमला कर दिया. इससे मैं घायल हो गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह षड्यंत्र अंचल अधिकारी धनबाद द्वारा रचा गया था. अदालत ने एसए लिए अगली तिथि 19 अगस्त निर्धारित कर दी. ्र

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Published by: Narendra kumar singh

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