Dhanbad News : मामला नीरज सिंह का मोबाइल सीडीआर मंगाने के मामले में धनजी सिंह, डब्लू के आवेदन पर आदेश आज

अदालत से : नीरज सिंह हत्याकांड की हुई सुनवाई

नीरज सिंह का मोबाइल सीडीआर व लोकेशन एसएसपी के तकनीकी सेल व संबंधित कंपनी से मंगाये जाने के आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गयी. बचाव पक्ष व अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय की दलील सुनने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने आवेदन पर आदेश की तिथि चार अप्रैल 2025 निर्धारित कर दी. तीन अप्रैल को नीरज हत्याकांड के आरोपी डब्लू मिश्रा व धनजी सिंह ने मृतक नीरज सिंह का मोबाइल सीडीआर व कंज्यूमर एप्लीकेशन फॉर्म सर्टिफिकेट के साथ कंपनी के नोडल ऑफिसर व एसएसपी के तकनीकी शाखा से मंगाने की गुहार लगायी थी. दोनों ने अदालत में आवेदन देकर कोर्ट में कहा था कि 21 मार्च 2017 को संध्या पांच बजकर छह मिनट एवं पांच बजकर 51 मिनट पर मृतक नीरज सिंह की बात आदित्य राज से हुई थी. उस समय तकनीकी शाखा द्वारा दिये गये सीडीआर के मुताबिक दोनों का लोकेशन झरिया में था. इसकी पुष्टि मामले के अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी ने कोर्ट को दिये अपने बयान में भी की है. इसलिए नीरज सिंह का मोबाइल टावर लोकेशन, सीडीआर, कंज्यूमर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी व एसएसपी के तकनीकी शाखा से मंगायी जाये. क्योंकि पुलिस ने मृतक नीरज सिंह का मोबाइल सीडीआर व लोकेशन अदालत में दाखिल जानबूझकर नहीं किया है. सुनवाई के दौरान संजय सिंह डब्लू मिश्रा हाजिर थे, जबकि पिंटू सिंह धनजी सिंह की ओर से अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया.

रंजय हत्याकांड में नहीं हो सका मामा का सफाई बयान

: झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी माने जाने वाले रंजय सिंह की हत्या के मामले में जेल में बंद नंदकुमार सिंह उर्फ मामा का सफाई बयान गुरुवार को दर्ज नहीं किया जा सका. अदालत ने मामा के सफाई बयान दर्ज करने के लिए अगली तारीख 11 अप्रैल 2025 निर्धारित कर दी है.

नाबालिग से दुष्कर्म के मुजरिम को 20 वर्ष कैद

धनबाद. एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसका अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर लोड कर वायरल करने के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने केंदुआडीह निवासी रवि कुमार साव को 20 वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. बुधवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. अदालत ने अभियुक्त की अनुपस्थिति में अपना फैसला सुनाया. सजा की बिंदु पर अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने बहस की. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर 10 अप्रैल 2023 को हरिहरपुर थाना में दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक रवि कुमार साव ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसका अश्लील फोटो वायरल कर दिया और शादी करने के लिए धमकी दे रहा था.

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