धनबाद, शहर में बिना लाइसेंस संचालित धर्मशाला, विवाह भवन और बैंक्वेट हॉल के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रही. आठ लेन स्थित द रीट पर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए संस्थान को सील कर दिया. हालांकि, बकाया राशि जमा करने के बाद कुछ ही घंटों में सील खोल दी गयी. नगर निगम के अनुसार द रीट पर होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस शुल्क, यूजर चार्ज तथा बैंक्वेट हॉल रजिस्ट्रेशन शुल्क समेत कुल 2.67 लाख रुपये बकाये थे. संचालक द्वारा पूरी राशि जमा करने के बाद संस्थान को पुनः खोलने की अनुमति दे दी गयी. निगम के रिकॉर्ड के अनुसार द रीट पर होल्डिंग टैक्स के 1,26,613 रुपये, ट्रेड लाइसेंस शुल्क के 19,140 रुपये, यूजर चार्ज के 1.05 लाख रुपये तथा बैंक्वेट हॉल रजिस्ट्रेशन के 17 हजार रुपये बकाया थे. गौरतलब है कि इससे पहले नगर निगम ने उत्सव रिसॉर्ट पर भी कार्रवाई की थी. निगम ने शहर के 172 धर्मशाला, विवाह भवन और बैंक्वेट हॉल संचालकों को लाइसेंस लेने के लिए नोटिस जारी किया था. निर्धारित समय सीमा के भीतर केवल 10 संस्थानों ने ही लाइसेंस के लिए आवेदन किया. इसके बाद नगर निगम ने झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट-2011 के प्रावधानों के तहत अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी है.
Dhanbad News: नगर निगम ने द रीट को किया सील, बकाया राशि जमा होने पर खोला
Dhanbad News: शहर में बिना लाइसेंस संचालित धर्मशाला, विवाह भवन और बैंक्वेट हॉल के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रही.
