धनबाद: असर्फी हॉस्पिटल पर निगम की बड़ी कार्रवाई, 3.27 करोड़ जुर्माना, अवैध निर्माण हटाने का आदेश

धनबाद नगर निगम ने असर्फी हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. अस्पताल पर 3 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है और अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया गया है.

धनबाद नगर निगम ने शहर के असर्फी हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 27 लाख 64 हजार 750 रुपये का जुर्माना लगाने और स्वीकृत मानचित्र से अधिक बने 1335.30 वर्गमीटर अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया है. निगम ने यह कार्रवाई भवन वाद संख्या 05/2025 में विस्तृत जांच और सभी पक्षों की सुनवाई के बाद की है. नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अवैध निर्माण हटाने, पार्किंग व्यवस्था बहाल करने और फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं होने पर ध्वस्तीकरण, भवन की सीलिंग और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

जांच में कई अनियमितताओं की पुष्टि

नगर निगम के अनुसार, झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 तथा झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों के तहत अस्पताल भवन की विस्तृत जांच, संयुक्त निरीक्षण और पुनः मापी कराई गई. जांच में स्वीकृत भवन मानचित्र से अधिक निर्माण, अतिरिक्त तल एवं अतिरिक्त क्षेत्रफल का अनधिकृत निर्माण, पार्किंग नियमों का उल्लंघन और भवन उपविधियों के अन्य उल्लंघनों की पुष्टि हुई.

अस्पताल प्रबंधन को दिए गए ये निर्देश

नगर निगम के आदेश के अनुसार अस्पताल प्रबंधन को:

  • 3 करोड़ 27 लाख 64 हजार 750 रुपये निगम में जमा करने होंगे.
  • 1335.30 वर्गमीटर असमायोज्य अवैध निर्माण निर्धारित अवधि में हटाना होगा.
  • स्वीकृत पार्किंग व्यवस्था बहाल करनी होगी.
  • भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होने के कारण फायर सेफ्टी एनओसी एवं अन्य अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा.

आदेश नहीं माना तो होगी कड़ी कार्रवाई

नगर निगम ने कहा है कि यदि निर्धारित समय के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, भवन की सीलिंग, बकाया राशि की वसूली तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही निगम ने सभी अस्पतालों, संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भवन स्वामियों से अपील की है कि वे स्वीकृत मानचित्र, पार्किंग व्यवस्था और फायर सेफ्टी सहित सभी भवन नियमों का पालन करें. नियमों के उल्लंघन पर भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

नगर आयुक्त ने दी जानकारी

नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने कहा कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है और भवन उपविधियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

अस्पताल प्रबंधन का पक्ष

वहीं, असर्फी हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से हरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें अब तक नगर निगम की ओर से कोई आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन नियमानुसार अपना जवाब देगा.

ये भी पढ़ें...

'रांची को दिल्ली का जंतर-मंतर मत बनने दीजिए सर', JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की सीएम हेमंत सोरेन से अपील

निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है मामला


प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Pratik popat

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >