धनबाद, धनबाद नगर निगम ने बिना वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तीसरे दिन शुक्रवार को सरायढेला स्थित होटल ट्रायोटेल को सील कर दिया. यह कार्रवाई झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013 के तहत की गयी. नगर निगम के अनुसार लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, सरायढेला स्थित होटल ट्रायोटेल के संचालक भानु खत्री को लाइसेंस लेने के लिए सार्वजनिक सूचना और नोटिस के माध्यम से कई बार सूचना दी गयी थी. बावजूद निर्धारित अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन नहीं किया गया. जांच में प्रतिष्ठान को नियमों के विरुद्ध संचालित पाया गया. इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने नियमावली-2013 के नियम-13 तथा झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत होटल के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए परिसर को सील करने का आदेश जारी कर दिया. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस संचालित होटल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. सभी संचालकों से निर्धारित नियमों के अनुरूप आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त कर प्रतिष्ठान संचालित करने की अपील की. निगम ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी.
Dhanbad News: बिना लाइसेंस चल रहे होटल ट्रायोटेल पर निगम का शिकंजा, परिसर सील
Dhanbad News: नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस संचालित होटल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
