धनबाद में फल, फूल और सब्जी की खेती पर मिलेगा 50 प्रतिशत तक अनुदान, सात अक्टूबर तक करें आवेदन

वित्तीय वर्ष 2026-27 में बागवानी के लिए सरकारी अनुदान का लाभ उठाएं. फल, फूल, सब्जी और अन्य गतिविधियों के लिए 40-50% तक सब्सिडी उपलब्ध है. आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर है.

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र प्रायोजित पीएम-आरकेवीवाई/केवाई योजना के तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन के माध्यम से किसानों को फल, फूल, सब्जी और अन्य बागवानी गतिविधियों के लिए अनुदान दिया जायेगा. जिला उद्यान विभाग ने स्ट्रॉबेरी, ड्रैगनफ्रूट, केला, पपीता, आम, अमरूद, लीची, नींबू, आंवला, बेल, कटहल और शंकर सब्जी समेत 39 कार्यों के लिए किसानों और कृषक समूहों से आवेदन मांगे हैं. विभिन्न कार्यों में किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा.

स्ट्रॉबेरी से प्याज-लहसुन तक खेती का लक्ष्य तय

छह से 45 हेक्टेयर तक खेती का लक्ष्य डीएचओ अमितेश रंजन ने बताया कि योजना के तहत स्ट्रॉबेरी के लिए छह हेक्टेयर, ड्रैगनफ्रूट के लिए पांच हेक्टेयर, केला के लिए चार हेक्टेयर, पपीता के लिए छह हेक्टेयर, आम के लिए चार हेक्टेयर और अमरूद, लीची, नींबू, आंवला, बेल व कटहल के लिए चार-चार हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है. शंकर सब्जी के लिए तीन हेक्टेयर तथा प्याज-लहसुन के लिए 45-45 हेक्टेयर का लक्ष्य है. फूलों की खेती, मसाला, मशरूम, जल संचयन, नेट हाउस, पॉली हाउस और प्लास्टिक मल्चिंग सहित अन्य गतिविधियों को भी योजना में शामिल किया गया है.

मशरूम, नेट हाउस से सोलर ड्रायर तक अनुदान

मशरूम से लेकर सौर फसल सूखाने की सुविधा तककिसानों को छोटे मशरूम उत्पादन केंद्र, जल संचयन प्रणाली, प्राकृतिक वेंटिलेशन वाले ट्यूबलर हाउस, शेडनेट व कृषि वस्त्र जाल घर, पक्षीरोधी व ओलारोधी जाल, नेट हाउस व पॉली हाउस में सब्जी और जरबेरा की खेती के लिए भी अनुदान मिलेगा. इसके अलावा वर्मी बेड, खेत स्तर का पैक हाउस, 100 किलो क्षमता वाला पूसा शून्य ऊर्जा शीत कक्ष, सौर फसल सूखाने की इकाई तथा शीत कक्ष वाली चलित या स्थायी बिक्री गाड़ी के लिए भी सहायता का प्रावधान है. कुछ घटकों में 50 प्रतिशत, जबकि किसान प्रशिक्षण के कुछ प्रावधानों में शत-प्रतिशत अनुदान निर्धारित है.

7 अक्टूबर तक आवेदन, जनप्रतिनिधि की अनुशंसा जरूरी

मुखिया या जनप्रतिनिधि तथा संबंधित कृषि या उद्यान कर्मी की अनुशंसा भी जरूरीइच्छुक किसान जिला उद्यान कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के साथ फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या शपथ पत्र, जमीन की अद्यतन रसीद और हिस्से की जमीन से संबंधित मुखिया से प्राप्त वंशावली लगाना जरूरी है. आवेदन पर मुखिया या जनप्रतिनिधि की अनुशंसा तथा संबंधित कृषि या उद्यान कर्मी की अनुशंसा भी आवश्यक होगी. आवेदन सात अक्तूबर 2026 की शाम पांच बजे तक जिला उद्यान पदाधिकारी कार्यालय, संयुक्त जिला कृषि भवन, सरायढेला धनबाद में जमा किया जा सकेगा. निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे. जानकारी के लिए 9939878554 पर कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है.

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By Shobhit ranjan

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