झारखंड सरकार की नयी नियमावली के तहत समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों के पदनाम में बदलाव किया गया है. इस बाबत धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने समाहरणालय के सभी कार्यालय प्रधानों को संशोधित पदनाम लागू करने का निर्देश जारी किया है.
पदनामों की एकरूपता के लिए उठाया गया कदम
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा छह जुलाई को अधिसूचित झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली, 2026 लागू कर दी गयी है. अब एलडीसी को सहायक, यूडीसी को वरीय सहायक, प्रधान लिपिक को सहायक प्रशासी पदाधिकारी (एएओ), कार्यालय अधीक्षक को प्रशासी पदाधिकारी (एओ) ग्रेड-2 और प्रशासी पदाधिकारी को प्रशासी पदाधिकारी ग्रेड-1 कहा जायेगा. नयी व्यवस्था को समाहरणालय संवर्ग में पदनामों की एकरूपता और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.
