बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसइ) ने कोल इंडिया पर सेबी के विभिन्न नियमों के अनुपालन में कमी मिलने पर 5,45,160 रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना जीएसटी समेत है. कंपनी को बुधवार को बीएसइ की ओर से नोटिस मिला. इसमें मार्च 2026 तिमाही के दौरान सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) नियम 2015 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन की बात कही गयी है. इसमें रेगुलेशन 17(1), 18(1) और 19(1) व 19(2) के अनुपालन में कमी बतायी गयी है. कोल इंडिया ने शेयर बाजार को दी गयी जानकारी में कहा है कि यह गैर-अनुपालन कंपनी की लापरवाही या प्रबंधन की गलती से नहीं हुआ है. कंपनी के अनुसार, बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण यह स्थिति बनी है. कंपनी ने बताया कि कोल इंडिया एक सरकारी कंपनी है. इसके सभी बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए यह प्रक्रिया कंपनी प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर है. कंपनी ने यह भी कहा है कि आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रयास किये जा रहे हैं. वहीं बीएसइ से जुर्माना माफ करने का अनुरोध भी किया गया है. यह जानकारी कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी बीपी दुबे ने दी है.
Dhanbad News: सेबी नियमों का उल्लंघन करने पर कोल इंडिया पर 5.45 लाख का जुर्माना
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसइ) ने कोल इंडिया को भेजा नोटिस. कई प्रावधानों का उल्लंघन करने की बात कही.
