Dhanbad News: क्लर्क व ऑपरेटर के खिलाफ सीबीआइ ने दायर की चार्जशीट

20 हजार रुपये रिश्वत लेते धराये लोदना कोलियरी के क्लर्क राजकुमार सिंह और ऑपरेटर रामाश्रय गड़ेरिया के विरुद्ध सीबीआइ ने सोमवार को अदालत में चार्जशीट दायर की.

By ASHOK KUMAR | November 11, 2025 1:12 AM

धनबाद.

20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ धराये बीसीसीएल की लोदना कोलियरी के क्लर्क राजकुमार सिंह और ऑपरेटर रामाश्रय गड़ेरिया के विरुद्ध सीबीआइ ने सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चार्जशीट दायर की. दोनों के विरुद्ध सीबीआइ ने प्रथम दृष्टया मामले को सही पाते हुए सुनवाई करने की प्रार्थना अदालत से की है. बताते चलें कि तीन सितंबर 2025 को सीबीआइ की टीम ने लोदना एरिया ऑफिस में छापेमारी कर रामाश्रय गड़ेरिया व राजकुमार सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था. दोनों ने रिटायर्ड बीसीसीएलकर्मी जगदीश साव से क्वार्टर का एनओसी देने के नाम पर पैसे मांगे थे. सीबीआइ ने चार सितंबर 2025 को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. बाद में लोदना प्रबंधन ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया.

रंजय सिंह हत्याकांड में संपादक को बुलाने के आवेदन पर सुनवाई

धनबाद.

झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के मामले में सोमवार को बचाव पक्ष के आवेदन पर सुनवाई हुई. अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा एवं आयुष श्रीवास्तव ने धनबाद के एक वरिष्ठ पत्रकार को गवाही के लिए बुलाने की प्रार्थना की, जिसका विरोध अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने किया. अदालत ने अभियोजक को प्रति उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया. वहीं बचाव पक्ष को पोस्टमार्टम का सीडी मुहैया कराने के बिंदु पर अदालत ने अभियोजन को सीडी प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर दिया. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 11 नवंबर मुकर्रर की है. सुनवाई के दौरान रूना सिंह उर्फ मामा उर्फ नंदकिशोर सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया.

माइनिंग सरदार परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में आरोपियों को सौंपे गये पुलिस पेपर

धनबाद.

डीजीएमएस माइनिंग सरदार की परीक्षा में हुए फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत में आरोपियों को पुलिस पेपर की आपूर्ति की गयी. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 11 दिसंबर तय की है. डीजीएमएस धनबाद में वर्ष 2001 तक नियम था कि मैट्रिक पास व अनुभव प्रमाण पत्र देकर माइनिंग सरदार की परीक्षा में बैठ सकते हैं. वहीं वर्ष 2003 व 2004 में शैक्षणिक योग्यता इंटर कर दी गयी. सीबीआइ को जानकारी मिली कि माइनिंग सरदार के लिए वर्ष 2003, 2004 में डीजीएमएस की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है. जांच में खुलासा हुआ कि माइनिंग सरदार की परीक्षा में विनोद कुमार मंडल, प्रयाग प्रसाद, सहदेव प्रसाद, अमित कुमार व अर्जुन कुमार को गलत तरीके से बैठने का मौका दिया गया. चारों की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक थी. वे पास भी हो गये और उन्हें एसइसीएल व बीसीसीएल में नौकरी भी मिल गयी. जांच में उनका अनुभव प्रमाण पत्र भी जाली निकला. सीबीआइ ने 30 जून 2017 को आठ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है