शहरी क्षेत्र के बिना नक्शा के बने भवन रेगुलराइज होंगे. इसके तहत 31 दिसंबर 2024 तक बने भवनों को ही राहत मिलेगी. धनबाद नगर निगम ने मंगलवार को झारखंड रेगुलराइजेशन ऑफ अन ऑथराइज्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026 को लागू कर दिया है. इस संबंध में जारी अधिसूचना के तहत 31 दिसंबर 2024 तक बिना नक्शा के बने भवनों का नक्शा पास कर उन्हें नियमित (रेगुलराइज) किया जायेगा. इसके लिए अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के भीतर भवन मालिकों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा. किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे. निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं देने पर संबंधित भवन मालिकों के खिलाफ अवैध निर्माण का केस दर्ज कर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी.
Dhanbad News: बिना नक्शा के बने भवन होंगे रेगुलराइज
नगर निगम ने जारी की अधिसूचना, 60 दिन के अंदर करें ऑनलाइन आवेदन
