टीडीएस रिटर्न फर्जीवाड़ा मामले में भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास को 2 साल की सजा, 5 हजार जुर्माना भी लगाया

Bharat Sharma Vyas ITR Fraud: भोजपुरी गीतों के सम्राट कहे जाने वाले भरत शर्मा व्यास को आयकर रिफंड घोटाला (टीडीएस रिटर्न में गड़बड़ी) मामले में कोर्ट से 2 साल की सजा हो गयी है. उनके अलावा 2 अन्य लोगों को भी कोर्ट ने सजा सुनायी है. सभी 3 लोगों पर 5,000-5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. यहां पढ़ें, क्या है पूरा मामला.

Bharat Sharma Vyas Fraud Case: फर्जी कागजात के सहारे आयकर विभाग से 7 लाख 82 हजार 529 रुपए का रिफंड लेने के चर्चित मामले में मंगलवार को धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडेय की अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने मामले के नामजद अभियुक्त भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास, मुगमा एरिया ऑफिस के अकाउंटेंट सत्यवान राय और एलआइसी एजेंट नमिता राय को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष कैद और 5,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है.

तीनों को अपील दायर करने के लिए मिली अंशकालिक जमानत

फैसला सुनाये जाने के बाद अदालत ने तीनों को ऊपरी अदालत में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत भी दे दी. फैसला सुनाये जाते समय तीनों अभियुक्त अदालत में सशरीर हाजिर थे. सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने 23 जून 2004 को इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी.

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Bharat Sharma Vyas ITR Fraud: 12 जुलाई 2007 को कोर्ट में दाखिल हुई थी चार्जशीट

केस के अनुसंधानकर्ता सीबीआई इंस्पेक्टर एके झा ने 12 जुलाई 2007 को आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था. अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर केस की सुनवाई शुरू की. इस दौरान अभियोजन की ओर से सीबीआई ने 8 गवाहों के बयान दर्ज करवाये. बचाव पक्ष के वकील ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया.

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