पीएमसीएच में सिगरेट पीने, तंबाकू का सेवन करने पर लगेगा जुर्माना
धनबाद : पीएमसीएच में सिगरेट पीने व तंबाकू के सेवन करने वालों पर कोटपा अधिनियम के तहत जुर्माना लगेगा. फिलहाल अस्पताल परिसर में बोर्ड लगाकर लोगों को जागरूक किया जायेगा. धनबाद में सिगरेट एंड अदर टोबैको एक्ट (कोटपा) अधिनियम लागू है. इसके तहत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना, तंबाकू का सेवन करना दंडनीय है. इसके […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
March 20, 2017 9:06 AM
धनबाद : पीएमसीएच में सिगरेट पीने व तंबाकू के सेवन करने वालों पर कोटपा अधिनियम के तहत जुर्माना लगेगा. फिलहाल अस्पताल परिसर में बोर्ड लगाकर लोगों को जागरूक किया जायेगा. धनबाद में सिगरेट एंड अदर टोबैको एक्ट (कोटपा) अधिनियम लागू है. इसके तहत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना, तंबाकू का सेवन करना दंडनीय है. इसके अलग-अलग जुर्माना का प्रावधान है. अधीक्षक डॉ के विश्वास ने कहा कि यह कानूनन जुर्म भी है और अस्पताल गंदा भी होता है.
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