धनबाद : एक महिला नेत्री के साथ यौन शोषण के मामले में आरोपित विधायक ढुलू महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी (माती दा) ने बहस की.
उनका सहयोग अधिवक्ता जितेंद्र कुमार कर रहे थे. उन्होंने अदालत को बताया कि घटना 13 नवंबर 15 को दिखायी गयी है और प्राथमिकी चार वर्ष बाद 4 अक्तूबर 19 को दर्ज की जाती है. एक प्राथमिकी अयोध्या ठाकुर पर भी कतरास थाना में दर्ज की गयी थी. उस पर कोर्ट ने जमानतीय धारा में संज्ञान लिया था. विधायक पर लगाया गया आरोप सरासर गलत है.
इसलिए विधायक ढुलू की गिरफ्तारी पर रोक लगायी जाये, जिसे अदालत ने इंकार कर दिया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक बीडी पांडेय ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए पुलिस से केस डायरी मांगने का आग्रह किया. अदालत ने पुलिस से केस डायरी की मांग करते हुए अगली तारीख 3 मार्च 2020 निर्धारित कर दी. ज्ञात हो कि झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था.
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गत 15 फरवरी को पीड़िता का बयान धारा 164 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन ने दर्ज किया था.
