धनबाद : नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत नया ट्रेड लाइसेंस बनवाने एवं नवीकरण कराने पर 31 दिसंबर 2019 तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा. 31 दिसंबर के बाद यानी एक जनवरी 2020 के बाद 20 रुपये प्रतिमाह की दर से जुर्माना का प्रावधान किया गया है. अब ट्रेड लाइसेंस एक साल से लेकर अधिकतम 10 साल के लिए मिलेगा. निगम के राजस्व प्रभारी के मुताबिक ट्रेड लाइसेंस के संबंध में 23 सितंबर को विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है कि नगर निगम के शहरी क्षेत्र में कारोबार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. निगम में अब तक 20 हजार कारोबारियों ने ट्रेड लाइसेंस लिया है.
31 दिसंबर तक ट्रेड लाइसेंस बनवाने व नवीकरण पर नहीं देना होगा जुर्माना
धनबाद : नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत नया ट्रेड लाइसेंस बनवाने एवं नवीकरण कराने पर 31 दिसंबर 2019 तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा. 31 दिसंबर के बाद यानी एक जनवरी 2020 के बाद 20 रुपये प्रतिमाह की दर से जुर्माना का प्रावधान किया गया है. अब ट्रेड लाइसेंस एक साल से लेकर अधिकतम 10 साल के […]

10 रुपये प्रतिदिन जुर्माने के प्रावधान के कारण सैकड़ों कारोबारियों ने ट्रेड लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराया है. सरकार ने तीन माह के लिए ट्रेड लाइसेंस में छूट दी है. ट्रेड लाइसेंस नहीं लेनेवाले व जानबूझ कर प्रावधान का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ 31 दिसंबर के बाद 20 रुपये प्रतिमाह जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 31 दिसंबर 2019 तक नया ट्रेड लाइसेंस बनवाने व नवीकरण कराने पर जुर्माना नहीं लगेगा.