धनबाद : आरा मोड़ वासेपुर के मो अरबाज उर्फ विक्की की हत्या गोली मार कर करने के मामले में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए जेल में बंद वासेपुर निवासी अलताफ खान, अफजल उर्फ अमन व जिशान अहमद उर्फ लफराज को भादवि की धारा 302/34 व आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी पाकर उम्रकैद व छह-छह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक अनिल सिंह ने सजा के बिंदु पर बहस की.
फहीम की हुई पेशी, नहीं आया गवाह : ठेकेदारों एवं व्यवसायियों से जेल से रंगदारी मांगने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी मिस संगीता की अदालत में हुई. अदालत में घाघीडीह जमशेदपुर जेल में बंद फहीम खान की पेशी वीसीएस से करायी गयी. अदालत में अभियोजन ने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने पैरवी की.
रंगदारी मामले में इकबाल खान समेत तीन की हुई पेशी, नहीं आया गवाह : रामजान मंजिल नया बाजार निवासी सोहेब आलम से जमीन व मकान के एवज में दस लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में सुनवाई शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन की अदालत में हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद फहीम पुत्र इकबाल खान, गॉडवीन खान व बंटी खान की पेशी अदालत में करायी गयी, जबकि इम्तियाज खान हाजिर थे.
नतिनी अपहरण में नाना को पांच वर्ष कैद की सजा
डीवीसी कॉलोनी पंचेत के शेखर कुमार राय की बेटी सतगुणा राय का अपहरण उसके ननिहाल वालों द्वारा किये जाने के मामले में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत ने सजा के बिंदु पर अहम फैसला सुनाते हुए जेल में बंद जीतेंद्र नाथ डे (नाना) को भादवि की धारा 363 में पांच वर्ष 25 हजार जबकि भादवि की धारा 347 में दो वर्ष पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
नाबालिग से दुष्कर्म में एक को दस वर्ष की सजा
एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए मनइटांड़ सिंघाड़ा तालाब के समीप रहनेवाले जेल में बंद मुन्ना लाला को पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि पीड़िता को देय होगा.
