धनबाद : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले वासेपुर लाला टोला निवासी अफताब आलम को पोक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी पाकर उम्र कैद व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि पीड़िता को देय होगी. अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी ने सजा की बिंदु पर बहस की.
ज्ञात हो कि बच्चियों की मां अपने पिता के घर आयी थी. 23 फरवरी 17 को अफताब आलम उर्फ गुड्डन मामा ने दिन में ही दोनों के साथ दुष्कर्म किया था और गंदी फिल्म दिखलायी थी. केस के आइओ ने 28 मार्च 17 को चार्ज शीट दायर किया था.
