विधायक संजीव को लाया जा सकता है धनबाद जेल

रांची जेल भेजने का आदेश हाइकोर्ट ने किया निरस्त धनबाद : नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार (रांची) में बंद भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह की ओर से हाइकोर्ट में दायर क्रिमिनल एमपी 2304/17 याचिका पर सुनवाई मंगलवार को हुई. उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 17, 2018 6:13 AM

रांची जेल भेजने का आदेश हाइकोर्ट ने किया निरस्त

धनबाद : नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार (रांची) में बंद भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह की ओर से हाइकोर्ट में दायर क्रिमिनल एमपी 2304/17 याचिका पर सुनवाई मंगलवार को हुई. उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने 19 अप्रैल 2017 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से पारित होटवार जेल रांची भेजे जाने के आदेश को निरस्त कर दिया. अदालत ने सरकार को इस मामले में नये सिरे से आदेश निकालने को कहा.
संजीव सिंह के अधिवक्ता जावेद ने बताया कि आइजी जेल के निर्देश और कारा अधीक्षक धनबाद के अनुरोध पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 19 अप्रैल 2017 को संजीव सिंह को सुरक्षा की दृष्टि से धनबाद कारा से होटवार जेल रांची भेजने का आदेश दिया था. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट स्टेट बनाम सैयद तोयल शेख 2012 व विकास तिवारी 2015 का हवाला देते हुए माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह किया गया कि निचली अदालत का आदेश विधिसम्मत नहीं है. पुलिस प्रशासन ने जान-बूझ कर अपने वकील व रिश्तेदार से अलग करने के लिए संजीव सिंह को वहां भेजा है ताकि वह सही ढंग से अपने केस का पैरवी नहीं कर सके.
विधानसभा में शामिल होने की भी अनुमति
जेल में बंद भाजपा विधायक संजीव सिंह की ओर से दायर बजट सत्र में भाग लेने के लिए अनुमति अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष से अधिवक्ता देवीशरण सिन्हा ने बहस की. अभियोजन से लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने भी अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद भाजपा विधायक संजीव सिंह को 17 जनवरी से 7 फरवरी 2018 तक बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी. विदित हो कि संजीव सिंह 11 अप्रैल 17 से जेल में बंद हैं.

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