Deoghar News : पॉक्सो एक्ट के दोषी युवक को दो साल की सश्रम सजा

पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में दोषी राेशन जजवाड़े को दो साल की सश्रम सजा सुनायी है.

विधि संवाददाता, देवघर : पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में एडीजे तृतीय सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दोषी रोशन राज जजवाड़े उर्फ राेशन जजवाड़े को दो साल की सश्रम सजा सुनायी है. साथ ही 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि पीड़िता को देय होगी. अगर सजा पाने वाला अभियुक्त जुर्माना की राशि अदा नहीं करता है, तो अलग से तीन माह की सश्रम सजा काटनी होगी. सजायाफ्ता नगर थाना क्षेत्र के हरिहर बाड़ी मुहल्ले का रहने वाला है और इसके विरुद्ध एक नाबालिग छात्रा द्वारा जबरन शादी के लिए दबाव डालने व छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सात लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी व दोष सिद्ध कराने में सफल रहे. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रदीप कुमार झा ने पक्ष रखा. दर्ज मुकदमा के अनुसार सूचक की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त ने अश्लील हरकत की व शादी रचाने का दबाव दिया. इनकार करने पर मारपीट कर दी. इस संबंध में पांच सितंबर 2024 को नगर थाना में केस दर्ज हुआ, जिसका स्पीडी ट्रायल चला व एक वर्ष के अंदर फैसला आया. अभियुक्त को अलग-अलग धाराओं ने दोषी पाया व उपरोक्त सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. हाइलाइट्स स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से आया फैसला दोषी को 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By FALGUNI MARIK

FALGUNI MARIK is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >