Deoghar News : बहू को जलाकर मारने की दोषी सास को सश्रम आजीवन कारावास
मामूली विवाद में बहू कविता देवी को जलाकर मारने की दोषी सास अनिता देवी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही सजायाफ्ता सास को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
विधि संवाददाता, देवघर : मामूली विवाद में बहू कविता देवी को जलाकर मारने की दोषी सास अनिता देवी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही सजायाफ्ता सास को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि मृतका की संतानों को देय होगी. यह राशि अगर सजायाफ्ता भुगतान करने में असमर्थ होती है, तो अलग से दो साल की सश्रम सजा काटनी होगी. यह फैसला एडीजे तृतीय सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात सुनाया गया. अभियुक्त सारवां थाना की तेलियाडीह गांव की रहने वाली है, जिसकी उम्र 60 वर्ष है और रामदेव हाजरा की पत्नी है. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजन सुनील कुमार सिंह ने 12 लोगों की गवाही दी व अभियुक्त को सजा दिलाने में सफल रहे. बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुनील कुमार मंडल ने पक्ष रखा, लेकिन दोषमुक्त कराने में विफल रहे. इस मामले में 34 माह के अंदर फैसला आया व मृतका के परिजनों को न्याय मिला. कैसे हुई थी घटना दर्ज मुकदमा के अनुसार मुकदमा की सूचक कविता देवी के पति बाहर मजदूरी करते हैं एवं उन्हें दो पुत्र व पुत्री हैं. वह घर के आंगन में कपड़ा सूखने दी थी, जबकि उसी आंगन में सास ने धान सूखने दी थी. इसी दौरान धान भीगने की बात को लेकर सास व बहू में विवाद हुआ. बहू जब कमरे की ओर गयी, तो पुआल में सास ने आग लगा दी. इससे उसकी बहू गंभीर रूप से झुलस कर जख्मी हो गयी और इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया. बाद में गंभीर रूप से जली कविता देवी की मौत हो गयी. मृतका के मृत्युकालीन बयान में अनिता देवी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात उपरोक्त फैसला सुनाया गया. हाइलाइट्स 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया एडीजे तृतीय सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से आया फैसला.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
