Deoghar news : नाबालिग से छेड़खानी करने के मामले में चार दोषियों को सुनायी गयी सजा
पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट सह एडीजे तृतीय राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से आरोपित अमित दास को छेड़खानी व मारपीट करने का दोषी पाकर दो वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी.
विधि संवाददाता, देवघर. पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट सह एडीजे तृतीय राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से पॉक्सो एक्ट के केस में सरकार बनाम सहदेव दास व अन्य की सुनवाई पूरी की गयी, जिसके बाद आरोपित अमित दास को छेड़खानी व मारपीट करने का दोषी पाकर दो वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी, साथ ही इसे 4100 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि भुगतान नहीं करने पर अलग से तीन माह के कैद की सजा काटनी होगी. इसी मामले के तीन आरोपितों सहदेव दास, लखन दास व मंजू देवी को गाली गलौज व मारपीट करने की धाराओं में दोषी पाकर एक-एक साल की सश्रम सजा सुनायी गयी, साथ ही इन तीनों पर 1100 रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि पीड़िता को देय होगी और यह राशि नहीं देने पर अलग से तीन माह की कैद की सजा काटनी होगी. सभी अभियुक्त मधुपुर थाना के कुशमाहा गांव के रहने वाले हैं और पीड़िता के पिता के शिकायत पर मधुपुर थाना में वर्ष 2018 में केस दर्ज हुआ था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सूचक की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त अमित दास जबरन शादी रचाने के लिए दबाव दे रहा था. नाबालिग लड़की के विरोध करने के बाद उसके साथ अभद्रता की व अन्य आरोपितों ने भी मारपीट कर जख्मी कर दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से छह लोगों ने गवाही दी व दोष सिद्ध कराने में सफल हुआ. अभियोजन पक्ष से स्पेशल लोक अभियोजक सुनील कुमार सिंह ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रमोद कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायालय से उपरोक्त फैसला आया व जुर्माना लगाया. इस मामले में सात साल संघर्ष के बाद पीड़िता को न्याय मिला. जिसे मिली सजा – अमित दास -सहदेव दास -लखन दास -मंजु देवी, सभी निवासी कुशमाहा, मधुपुर, देवघर. ॰एक अभियुक्त को दो वर्ष की सश्रम सजा, 4100 रुपये जुर्माना लगाया ॰तीन अभियुक्तों को एक-एक साल की सश्रम सजा, 1100 रुपये का जुर्माना लगा
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