Deoghar news : पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाये जाने पर कठोर सजा का है प्रावधान : पीडीजे
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के न्याय सदन में कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में पीडीजे ने पॉक्सो एक्ट के तमाम पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
विधि संवाददाता, देवघर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बुधवार को न्याय सदन देवघर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें पॉक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी. कार्यशाला का उद्घाटन पीडीजे, एडीजे व डालसा सचिव के अलावा अन्य अतिथि ने किया. कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुलिस पदाधिकारियों काे इस अधिनियम की जानकारी रखनी चाहिए. बच्चों के साथ यौन अपराध की घटनाओं को लेकर कानून में सजा के प्रावधानों का विस्तार समय समय पर किया गया है, साथ ही जुर्माने की राशि में में भी बढ़ोतरी की गयी है. अगर कोई भी व्यक्ति पॉक्सो कानून के तहत अदालत से दोषी करार दिया जाता है, तो कठोर सजा का प्रावधान है. इस दौरान पीडीजे ने मोटर एक्सीडेंट से जुड़े क्लेम केस के बारे में भी अवगत कराया. इस अवसर पर पाॅक्सो एक्ट स्पेशल जज सह एडीजे तीन राजेंद्र कुमार सिन्हा ने भी पॉक्सो एक्ट की बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट से जुड़े मसले पर बारिकी से अनुसंधान की जरूरत होती है. मौके पर उपरोक्त अतिथियों के अलावा डालसा सचिव संदीप निशित बारा, डॉ उलासिता, जिले के सभी थाना प्रभारी, थाना में नियोजित पारा लीगल वॉलंटियर, एलएडीसी के सदस्यगण, डालसा से जुड़े कर्मचारीगण आदि मौजूद थे. मंच संचालन दीपंथिनी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डालसा सचिव ने किया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
