Deoghar News : शराब दुकानों की बंदोबस्ती होते ही 25 अगस्त तक पांच फीसदी जमानत राशि जमा करना अनिवार्य

जिले में खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उत्पाद विभाग ने 71 खुदरा दुकानों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इच्छुक कारोबारी 20 अगस्त की शाम सात बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By ASHISH KUNDAN | August 11, 2025 8:11 PM

वरीय संवाददाता, देवघर : जिले में खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उत्पाद विभाग ने 71 खुदरा दुकानों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इच्छुक कारोबारी 20 अगस्त की शाम सात बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह पूरी प्रक्रिया झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की नवीनतम नियमावली 2025 के तहत की जा रही है. जिला प्रशासन के मुताबिक, बंदोबस्ती की ई-लॉटरी 22 अगस्त को सुबह 11 बजे से आयुक्त, उत्पाद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित होगी. इसका सीधा प्रसारण विभाग की वेबसाइट https://excise.jharkhand.gov.in, जिला NIC वेबसाइट https://deoghar.nic.in और जिला समाहरणालय परिसर में देखा जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन पोर्टल https://exciselottery.jharkhand.gov.in के माध्यम से होंगे. आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क और दुकान समूह के लिए तय राशि का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसे ऑनलाइन माध्यम से करना होगा. यह भुगतान विभाग के खाते में 20 अगस्त की रात 11:59 बजे तक पहुंचना जरूरी है. बंदोबस्ती सामान्यतः 31 मार्च 2030 तक की जायेगी, लेकिन नवीनीकरण हर वर्ष नियमों व राजस्व लक्ष्य की पूर्ति के आधार पर होगा. नवीनीकरण के लिए लाइसेंसधारकों को कम से कम 95% वार्षिक न्यूनतम राजस्व अर्जित करना अनिवार्य होगा. चुने गये कारोबारियों को चयन के बाद पांच प्रतिशत जमानत राशि 25 अगस्त तक और 7.5 प्रतिशत अग्रिम इटीडी राशि 29 अगस्त तक जमा करनी होगी. हाइलाइट्स देवघर में 71 शराब दुकानों की होगी बंदोबस्ती 20 अगस्त शाम सात बजे तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त को सुबह 11 बजे से ई-लॉटरी, लाइव प्रसारण की सुविधा

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